72825 शिक्षक भर्ती Latest News – हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 12091 सिलेक्टेड कैंडिडेट उत्तर प्रदेश सरकार से काउंसलिंग और नियुक्ति के लिए लगा रहे हैं गुहार

UP Basic Teacher Recruitment High Court Order: 72825 से भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर 12091 लिस्ट की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से आया है। इस आदेश के अंतर्गत 12091 कैंडिडेट की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 12 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट इलाहाबाद के आदेश के मुताबिक 6 हफ्ते में इस लिस्ट के कैंडिडेट की काउंसलिंग कराने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग को आदेश दिया गया है। इस काउंसलिंग नियुक्ति प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप हाई कोर्ट के द्वारा विज्ञप्ति निकालने से लेकर चयनित करने तक के बारे में आदेश दिया गया है।
22 से 25 जनवरी के बीच काउंसलिंग के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति निकालने का निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से ऑर्डर में दिया गया लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी तरह की विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है।

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फरवरी के अंतिम सप्ताह तक काउंसलिंग का रिजल्ट निकाल कर नियुक्ति करने का आदेश दिया है। ‌ वही आदेश की कॉपी लेकर कैंडिडेट बेसिक शिक्षा के अधिकारियों को भी अवगत कराया है। वही 12091 के कैंडिडेट ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए 12091 के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी विज्ञप्ति और हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी प्रदान किया है।

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12091 प्राइमरी टीचर भर्ती आर्डर का मामला

आपको बता दे कि मायावती के शासनकाल में उत्तर प्रदेश बेसिक विभाग में 72825 शिक्षक पदों के लिए भर्ती हेतु एक विज्ञापन 30 नवंबर, 2011 को विभाग द्वारा जारी किया गया था। जिस पर भर्ती प्रक्रिया टीईटी मेरिट के जरिए शुरू हुई। ‌ लेकिन इसी क्रम में भर्ती प्रक्रिया विवाद न्यायालय में चला गया।
जहां पर न्यायालय के कहने पर बेसिक शिक्षा विभाग ने टॉप 12091 कैंडिडेट जो उस समय विभिन्न जनपदों में आवेदन किया था उनकी एक लिस्ट प्रस्तुत की। जिस पर 72825 भर्ती के अंतर्गत शेष सीटों पर नियुक्ति का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 दिसंबर 2015 को जारी किया गया

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क्या है 2091 भर्ती मामला?

‌अब आपको बता दे कि 12091 कैंडिडेट की लिस्ट किस तरह से बनाई गई तो आपको बता दे कि उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अलग-अलग जनपद में आवेदन करने वाले कैंडिडेट से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्यावेदन लिया गया। कुल 75000 कैंडिडेट ने प्रत्यावेदन किया था। इनमें से 12091 कैंडिडेट की लिस्ट कैंडिडेट द्वारा आवेदित जनपद के सापेक्ष कट ऑफ लिस्ट के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 12091 कैंडिडेट की लिस्ट बनाई गई। ‌ जिसे बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने का आदेश 72825 से सीटों के लिए नियुक्ति में बची हुई 12091 सीटों के लिए काउंसलिंग कराकर नियुक्ति का आदेश दिया गया।

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इसके बाद 12091 के कैंडिडेट नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग का चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनकी काउंसलिंग नहीं हुई।फिर इसके बाद 12091 के लिस्ट में चयनित कैंडिडेट के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जहां मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 226 के तहत इस मामले को डायरेक्शन देकर हाईकोर्ट भेजा।‌
हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इस मामले की सुनवाई की और बेसिक शिक्षा विभाग को यह आदेश 12 जनवरी, 2024 को दिया कि 6 हफ्तों में काउंसलिंग करा कर इनकी नियुक्ति की जाए।
आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 12091 कैंडिडेट की लिस्ट की नियुक्ति का आदेश पहले ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7 दिसंबर 2015 को दिया जा चुका है। 12091 के कैंडिडेट ने यह जानकारी दी। ‌

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर 7 दिसंबर 2015 को इस आदेश का पालन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता तो 12091 के कैंडिडेट को न्याय पाने के लिए लगभग 8 साल तक यू भटकना नहीं होता। ‌ आपको फिर बता दे कि हाईकोर्ट इलाहाबाद की तरफ से 12 जनवरी 2024 को आदेश आया है, इस आदेश का पालन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 6 हफ्तों में पूरा करना है। इस आदेश के अंतर्गत 22 से 25 जनवरी के बीच काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए विज्ञप्ति निकलना था। लेकिन अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे भी 12091 के कैंडिडेट अपनी नौकरी को लेकर चिंतित है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 12091 के कैंडिडेट काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति के लिए दर-दर भटक रहे हैं।


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