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Income Tax Return Kaise File Kare – इनकम टैक्स ऑनलाइन कैसे भरे

Income Tax Return Kaise File Kare – Hello!! दोस्तों SarkariExamHelp मे आपका स्वागत है। यदि आपने अब तक अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है तो जल्दी इनकम टैक्स फाइल करें। क्योंकि वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2021-22 और मूल्यांकन वर्ष (Assessment Year) 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 को आप बिना किसी लेट फाइन के इनकम टैक्स फाइल Income Tax File कर सकते हैं। यदि आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स फाइल नहीं किया तो आपको जुर्माना (Penalty) के साथ ब्याज भी देना पड़ सकता है।

Income Tax Return Kaise File Kare
Income Tax Return Kaise File Kare

ऑनलाइन आइटीआर फाइल (Online ITR File) करने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इनमें सबसे पहले हैं आपका दस्तावेज (Documents) जैसे PAN card, Aadhar Card, Bank Account Number, Investment Details, Form 16, Form 26 AS  and Investment Details Proof/ Certificate आदि अपने पास रखें. इसके अलावा Income Tax Return Form सात तरह के होते हैं। इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के आयकर दाता (Tax Payer) है।

नोट:- बिना Digital Signature यानी Verification Income Tax Return फाइल करने वाले Income Tax Payer 120 दिनों के अंदर Verify कराना जरूरी है। इस तरह आप आधार OTP के जरिए नेट बैंकिंग के द्वारा अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

जरूर पढ़ें: – Income Tax Return 2022: एजुकेशन लोन पर टैक्स पर कितनी मिलेगी छूट और कितना होगा फायदा

इनकम टैक्स से संबंधित छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दे

ITR भरते समय कई बार कुछ लोगों से छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं। इन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान ना देने के कारण उन्हें रिफंड नहीं मिल पाता है, और ना ही आईटीआर को वैलिडिटी माना जाता है। यह सब छोटी गलतियां करदाता के लिए बड़े घाटे का सौदा साबित होती हैं। इसलिए आइए सबसे पहले हम जानते हैं इससे जुड़ी कुछ जरूरी बातें।

  • सबसे पहले सही ITR फॉर्म का चयन करें।
  • पर्सनल और बैंक अकाउंट डिटेल्स सही और सटीक जानकारी देना बहुत जरूरी है।
  • आइटीआर में इनकम छुपाना गलत है। किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर आयकर विभाग आप को नोटिस भेज सकता है।
  • आइटीआर वेरीफाई करना भी रिटर्न भरने जितना ही जरूरी काम है आइटीआर वेरीफाई करने के लिए आपके पास रिटर्न भरने के बाद अगले 120 दिन का अतिरिक्त समय होता है। यह बात ध्यान रखें कि आईटीआर का वेरिफिकेशन नहीं होगा तो आपका Refund Process भी नहीं होगा।
  • यदि आप टैक्सेबल है तो आप टैक्स जरूर भरें। यदि आप टैक्स नहीं भरते हैं या इनकम को लेकर गलत जानकारी देते हैं तो ऐसे में आपको टैक्स चोरी का आरोप और उससे होने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इसके लिए आपको भारी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ सकता है साथ ही साथ आफ आइटीआर नहीं भरने के कारण कई सारे लाभु से भी वंचित हो जाएंगे इससे आपको बैंक में लोन लेने की भी दिक्कत आएगी।

घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें

  • www.incometaxindiaefiling.gov.in पर क्लिक करें।
  • E- Fill‘  के tab पर जाकर Income Tax Return Link पर क्लिक करें।
  • जिस वर्ष का आइटीआर भरना है, उस वर्ष का चुनाव करें।
  • यदि आप ‘Original‘ भरना है, तो वहां जाकर क्लिक करें।
  • यदि आप Revised Return भर रहे हैं तो Revised Return पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आप Prepare and Submit Online का चुनाव करें और उसे कंटिन्यू बटन पर क्लिक करें।
  • जो भी आप भर रहे हैं उस फॉर्म को सेव करते रहें, नहीं तो किसी भी वक्त भरी गई सारी जानकारी हट सकती है अर्थात गायब हो सकती है।
  • फॉर्म भरने के बाद वेरिफिकेशन का पेज ओपन होगा। आप चाहे तो उसी वक्त वेरीफाई कर सकते हैं। यदि नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरीफाई करना अनिवार्य है।
  • अब आपके सामने Preview and Submit Button दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें और आईटीआर सबमिट करें।

इस तरह आप घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भी भर सकते हैं।


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