MP पटवारी भर्ती हाईकोर्ट ने पूछा क्यों लगाई गई नियुक्तियों पर रोक

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Madhya Pradesh Patwari Recruitment Exam 2023 High Court Update News मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग हेतु कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा में हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके मध्यप्रदेश शासन से पूछा है कि रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पर क्यों रोक लगाई गई है और किस अधिकार से यह रोक लगाई गई है। यहां हम आपको बता दें कि गड़बड़ी सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर जांच पूरी होने तक इस प्रक्रिया को स्थगित किया गया है।

हाई कोर्ट मैं यह दलील दी गई है कि मुख्यमंत्री को नियुक्ति स्थगित करने का अधिकार नहीं है

MP Patwari Bharti Highcourt Update News

मध्य प्रदेश के जबलपुर से ताल्लुक रखने वाले प्रयागराज नाम के एक कैंडिडेट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके सरकार की नियुक्ति स्थगित करने के इस फैसले को चुनौती दिया है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री को भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। आपको यह पता होना चाहिए कि ग्वालियर के एन आर आई कॉलेज को लेकर यह विवाद जोर पकड़ा था। इसी विवाद की स्थिति में केवल विवादित परीक्षा केंद्र के उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है, लेकिन सभी उम्मीदवारों की स्थिति को स्थगित करना अनुचित है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायधीश द्वारा याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलीलों से सहमत होने के बाद नोटिस जारी करके मध्य प्रदेश सरकार से यह पूछा गया है कि मध्यप्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को किस कारण से किसने और किस अधिकार से रोका है। जवाब प्रस्तुत करने हेतु 3 सप्ताह का समय सरकार को दिया है

पटवारी चयन परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल द्वारा करवाई जाती है और इसमें 98 लाख छात्रों ने परीक्षा दी तथा 9000 लोगों को चयनित किया गया है। यह मध्यप्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी चयन परीक्षा है। इस भर्ती के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है, किंतु इस पर रोक लगने के बाद उम्मीदवार स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मध्यप्रदेश इससे पहले भी व्यापम के मामले में बदनाम रहा है।


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